देश की खबरें | धन शोधन के मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का ईडी ने किया विरोध

नयी दिल्ली, 20 अगस्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां एक अदालत में धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का शनिवार को विरोध किया।

इस बीच, अदालत ने दो सह-आरोपियों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन- को मामले में जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन की जमानत अर्जी पर ईडी द्वारा दाखिल जवाब को दर्ज किया और विषय की सुनवाई 23 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी, जब अदालत द्वारा उनकी (सत्येंद्र जैन की) पत्नी पूनम जैन की जमानत अर्जी पर आदेश जारी किये जाने की संभावना है।

ईडी ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जांच अहम चरण में है और आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा जमानत पर रिहा किये जाने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि जैन उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जिनसे मामले में अभी जिरह नहीं की गई है।

न्यायाधीश ने पूनम जैन को दी गई जमानत सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रखने का आदेश दिया। मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत 24 अगस्त 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की।

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