जरुरी जानकारी | लाखों जमाकर्ताओं को चूना लगाने वाले पोंजी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने आरोपपत्र दायर किया

नयी दिल्ली, दो फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2018 में तेलंगाना और कुछ अन्य राज्यों में कई करोड़ की पोंजी धोखाधड़ी से जुड़े धन को वैध करने के फर्जीवाड़े (मनी लांडरिंग) के एक मामले में पहला आरोपपत्र दायर कर दिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि मुख्य आरोपी नोहेरा शेख सहित 28 लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गयी थी।

नोहेरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रबंध निदेशक है। एजेंसी ने उसे 2019 में कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। उस साल इस मामले में उसे तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था।

ईडी ने विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दायर एफआईआर का अध्ययन करने के बाद नोहेरा, उसके सहयोगियों और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था।

नोहेरा पर ईडी द्वारा ‘एक सुनियोजित साजिश रचने और निर्दोष लोगों को ब्याज के बजाय लाभ साझा करने के लिये अपनी बचत जमा करने का लालच देने’ का आरोप लगाया गया है।

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