नयी दिल्ली, 24 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि टिकरी कलां के पीवीसी बाजार में प्लास्टिक कचरे की कटाई और धुलाई न हो।
साथ ही, अधिकरण ने सरकार को क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया।
हरित अधिकरण पश्चिमी दिल्ली के टिकरी कलां के पीवीसी बाजार में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किये जाने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
याचिका में कहा गया था कि क्षेत्र में बड़ी-बड़ी प्लास्टिक कटर मशीनें स्थापित की गई हैं, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है।
पीठ के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस. के. सिंह ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में संयुक्त रूप से दो बार निरीक्षण किया था तथा यहां प्लास्टिक कचरे की कटाई, धुलाई और भंडारण करने वाली आठ इकाइयों को सील किया था।
पीठ के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य एक सेंथिल हैं।
अधिकरण ने यह भी कहा कि फरवरी में एक और संयुक्त निरीक्षण किया गया और वहां प्लास्टिक कचरे की धुलाई, कटाई और उसे पीसने का काम होता नहीं दिखा।
हालांकि, निरीक्षण में यह पाया गया कि सार्वजनिक भूमि और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर विभिन्न प्रकार के कबाड़ जैसे रबर-प्लास्टिक कचरा, रबरयुक्त धातु, बिजली के तार, वाहनों के प्लास्टिक के टुकड़ों को जमा किया गया था।
अधिकरण ने कहा, ‘‘हम दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि प्लास्टिक कचरे को पीसने, काटने और धोने जैसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी और विभाग, सार्वजनिक भूमि को चिह्नित करें और अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।’’
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