देश की खबरें | दलबदल कानून के तहत लालदुहोमा विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मिजोरम के निर्दलीय विधायक लालदुहोमा को ‘जोराम पीपल्स मूवमेंट’ छोड़ने के कारण शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया । इससे पहले 1988 में दल-बदल कानून के तहत सांसद के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराया गया था।
आइजोल, 27 नवंबर मिजोरम के निर्दलीय विधायक लालदुहोमा को ‘जोराम पीपल्स मूवमेंट’ छोड़ने के कारण शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया । इससे पहले 1988 में दल-बदल कानून के तहत सांसद के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराया गया था।
लालदुहोमा दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद हैं।
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विधानसभा अध्यक्ष लालरिनलिआना सैलो ने लालदुहोमा को अयोग्य करार दिये जाने की घोषणा करते हुए कहा कि लालदुहोमा 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक के तौर पर निर्वाचित हुये थे ।
उन्होंने कहा कि विधायक ने दल बदल कानून का उल्लंघन करते हुये राजनीतिक दल छोड़ दिया और इस कारण विधानसभा की उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है ।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी रहे, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी लालदुहोमा 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित हुये थे ।
कांग्रेस छोड़ने के बाद लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किये जा चुके लालदुहोमा राज्य के पहले ऐसे विधायक बन गये हैं जिन्हें अयोग्य करार दिया गया है ।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ‘‘मामले पर गहन विचार करने और लालदुहोमा एवं आवेदकों के बयान सुनने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सत्यापित हो जाती है कि विधायक जोराम पीपल्स मूवमेंट में शामिल हुये थे जिसके बारे में उन्होंने स्वयं पिछले साल सितंबर में एक घोषणा में स्वीकारोक्ति की थी।’’
उन्होंने कहा कि लालदुहोमा ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की और जेडपीएम से किनारा कर लिया जिससे उनके इरादे स्पष्ट हो जाते हैं।
प्रदेश में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के 12 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन देकर लालदुहोमा को अयोग्य करार दिये जाने की मांग की थी और अरोप लगाया था कि लालदुहोमा ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (2) का कथित रूप से उल्लंघन किया है ।
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