देश की खबरें | सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यवसायी के बेटे को 23.4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश

ठाणे, 11 दिसंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2016 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यवसायी के बेटे को 23.41 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण के सदस्य एम एम वली मोहम्मद ने दो प्रतिवादियों-हादसे में शामिल मोटरसाइकिल और बीमा प्रदाता आईसीआईसी लोम्बार्ड जरनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-को संयुक्त रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही, यह भी कहा कि दावा दायर करने की तारीख से प्रतिवर्ष सात प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान किया जाए।

एमएसीटी ने 23 नवंबर को यह निर्देश पारित किया था, लेकिन इसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

दावा करने वाले की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एस टी कदम ने न्यायाधिकरण के समक्ष कहा कि 59 वर्षीय बिपिन शेठ (मृतक) एक व्यवसायी थे और प्रति माह 25,142 रुपये कमा रहे थे।

शेठ 29 दिसंबर 2016 को अपनी मोटरसाइकिल से नवी मुंबई में वाशी की ओर जा रहे थे, तभी एक अन्य दोपहिया वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

न्यायाधिकरण को सूचित किया गया कि अस्पताल में इलाज के दौरान शेठ की मौत हो गई और उनकी चिकित्सा में सात लाख रुपये का खर्च आया था।

मुआवजे की राशि में इलाज पर हुए खर्च और अस्पताल के बिल के 5.44 लाख रुपये तथा अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 10,000 रुपये शामिल हैं।

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