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धार्मिक स्थलों पर आतिशबाजी की पाबंदी के खिलाफ अपील कर सकते हैं देवस्वोम बोर्ड,ट्रस्ट: केरल सरकार

केरल सरकार ने रविवार को कहा कि देवस्वोम बोर्ड और अन्य संगठन तथा धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने वाले न्यास (ट्रस्ट) बेवक्त आतिशबाजी किये जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

धार्मिक स्थलों पर आतिशबाजी की पाबंदी के खिलाफ अपील कर सकते हैं देवस्वोम बोर्ड,ट्रस्ट: केरल सरकार

तिरुवनंतपुरम, 5 नवंबर: केरल सरकार ने रविवार को कहा कि देवस्वोम बोर्ड और अन्य संगठन तथा धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने वाले न्यास (ट्रस्ट) बेवक्त आतिशबाजी किये जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं. राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, देवस्वोम मंत्री के. राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार भी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने पर विचार करेगी.

मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आतिशबाजी के बिना त्योहार मनाना मुश्किल होगा. उन्होंने यह भी कहा कि आतिशबाजी करने के समय के बारे में कोई विवरण उपलबध नहीं है. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार यानी तीन नवंबर को कहा था कि धार्मिक स्थलों पर बेवक्त आतिशबाजी नहीं की जाए क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आतिशबाजी आवश्यक है.

अदालत ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को धार्मिक स्थलों पर छापेमारी करने और "अवैध रूप से भंडारण किए गए पटाखों" को जब्त करने का भी निर्देश दिया था. इसने स्पष्ट किया था कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना ​​की कार्यवाही की जाएगी. अदालत का यह आदेश उस याचिका पर आया था, जिसमें केरल में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर आतिशबाजी रोकने के लिए उसके हस्तक्षेप की मांग की गई थी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 05, 2023 03:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).