चंडीगढ़, 8 अक्टूबर: पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया.सिंह दो अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में बंद हैं.
सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने फोन पर बताया कि विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को हत्या का दोषी ठहराया.उन्होंने बताया कि मामले में 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत ही हो गयी थी.यह भी पढ़े: Ranjit Singh Murder Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषी करार, CBI की विशेष अदालत ने सुनाया ये फैसला
हाल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है.
सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची. गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी और वह अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.दो साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी.
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