Disha Salian Death Case: दिशा सालियान केस में नया मोड़, पिता सतीश सालियान ने CBI को सौंपी अहम पेन ड्राइव; प्रत्यक्षदर्शी के बयान का दावा
Disha Salian’s father, Satish Salian, has handed over a pen drive to the Central Bureau of Investigation (CBI) containing what his lawyer described as an eyewitness statement and other digital material related to the 2020 death of the celebrity manager.
Disha Salian Death Case Update: दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक पेन ड्राइव सौंपी है, जिसमें उनके वकील के मुताबिक एक कथित प्रत्यक्षदर्शी (Eyewitness) का बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं. यह घटनाक्रम बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए जाने के बाद सामने आया है. यह भी पढ़ें: Disha Salian Death Case: दिशा सालियन मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को FIR दर्ज कर जांच करने के दिए निर्देश
चार फाइलों वाली पेन ड्राइव CBI को सौंपी गई
सतीश सालियान के वकील ए. अग्रवाल के अनुसार, CBI को सौंपी गई पेन ड्राइव में कुल चार फाइलें हैं. इनमें एक कथित प्रत्यक्षदर्शी का बयान और कुछ वीडियो साक्ष्य शामिल होने का दावा किया गया है. वकील का कहना है कि यह सामग्री जांच एजेंसी को दिशा सालियान की मौत से पहले और बाद की घटनाओं का क्रम समझने में मदद कर सकती है. हालांकि, वकील ने प्रत्यक्षदर्शी की पहचान या अन्य जानकारी साझा करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि जांच की संवेदनशीलता और गवाह की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.
CBI ने जांच के दौरान पेन ड्राइव जब्त की
वकील के मुताबिक, CBI अधिकारियों ने पेन ड्राइव प्राप्त करने के बाद अपनी प्रयोगशाला में उसकी तकनीकी जांच की. इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पेन ड्राइव को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया. जब्ती रिपोर्ट (Seizure Report) की एक प्रति सतीश सालियान को भी उपलब्ध कराई गई है.
2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत
दिशा सालियान, जिन्होंने कुछ समय तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था, जून 2020 में मुंबई के मलाड स्थित एक 12वीं मंजिल की इमारत से गिरने के बाद मृत पाई गई थीं. उस समय मालवणी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death) का मामला दर्ज किया था और जांच के बाद इसे आत्महत्या बताया था. पुलिस ने किसी तरह की साजिश या आपराधिक साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही थी. बाद में दिसंबर 2023 में गठित राज्य सरकार की विशेष जांच टीम (SIT) ने भी अपनी जांच में किसी तरह की साजिश या हत्या के सबूत नहीं मिलने की जानकारी दी थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने दर्ज की FIR
इसके बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की गई थी और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में पहले की जांच पर कुछ सवाल उठाते हुए CBI को नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया. इसके बाद CBI ने 11 सितंबर को सतीश सालियान का बयान दर्ज किया और गैंगरेप, हत्या तथा साक्ष्य नष्ट करने या छिपाने के आरोपों से संबंधित FIR दर्ज की.
FIR दर्ज होने का मतलब दोषी होना नहीं
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें केवल FIR दर्ज होने के आधार पर आरोपी नहीं माना जाएगा. किसी भी व्यक्ति को आरोपी तभी बनाया जाएगा, जब जांच के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य सामने आएंगे. फिलहाल CBI को सौंपी गई पेन ड्राइव भी जांच का हिस्सा बन गई है. एजेंसी इसमें मौजूद कथित प्रत्यक्षदर्शी के बयान और वीडियो सहित सभी डिजिटल सामग्री की जांच करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 25, 2026 07:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

