Delhi Riots: घर को आग लगाने के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा
दिल्ली के एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में बृहस्पतिवार को दिनेश यादव नामक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पिछले महीने अपने फैसले में दिनेश यादव को एक घर को आग लगाने वाली दंगाई भीड़ में शामिल होने का दोषी पाया था.
नयी दिल्ली, 20 जनवरी : दिल्ली के एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में बृहस्पतिवार को दिनेश यादव नामक व्यक्ति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पिछले महीने अपने फैसले में दिनेश यादव को एक घर को आग लगाने वाली दंगाई भीड़ में शामिल होने का दोषी पाया था. इन दंगों के मामलों में पहली बार किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है. मामले की सुनाई के दौरान यादव की अधिवक्ता शिखा गर्ग ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार यादव ''दंगाई भीड़ का सक्रिय सदस्य था'' और वह 25 फरवरी की रात मनोरी नामक 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ करने और आग लगाने वालों में शामिल था. मनोरी ने आरोप लगाया था कि करीब 150-200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था, जब उनका परिवार घर पर नहीं था. इस दौरान दंगाइयों ने सारा सामान लूट लिया और भैंस तक भी अपने साथ ले गए. यह भी पढ़ें : ‘मोदी’ संबंधी टिप्पणी विवाद: मंत्रालय के पास प्रदर्शन के संबंध में मुंबई भाजपा अध्यक्ष पर मामला दर्ज
यादव (25) को आठ जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने तीन अगस्त,2021 को उसपर आरोप तय किये . छह दिसंबर को उसे दोषी करार दिया गया. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 20, 2022 01:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

