नयी दिल्ली, आठ फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें पिछले साल फरवरी में लोगों को दंगे के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और अनेक लोग घायल हुए थे।
अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मंदर ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह ने 29 जनवरी को दिए एक आदेश में कहा, ‘‘चूंकि मामला पहले ही एक बार दिल्ली उच्च न्यायालय में जा चुका है, इसलिए यह अदालत उचित समझती है कि संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी जाए। दी गई शिकायत पर संबंधित डीसीपी से कार्रवाई रिपोर्ट नौ मार्च को मंगवाई जाए।’’
मंदर ने अपनी शिकायत में मिश्रा के खिलाफ ‘‘सीएए-एनआरसी-एनपीआर विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा प्रोत्साहित करने के लिए और दंगा भड़काने के आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने और सार्वजनिक क्षति के इरादे से बयान देने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।’’
उन्होंने अदालत से पुलिस को मिश्रा को गिरफ्तार करने और कानून के अनुसार मामला चलाने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।
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