Delhi Riots: अदालत ने साजिश मामले में पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत प्रदान की
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे की व्यापक साजिश से संबंधित मामले में सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत प्रदान की. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत आदेश पारित किया.
नयी दिल्ली, 15 मार्च : दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे की व्यापक साजिश से संबंधित मामले में सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत प्रदान की. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत आदेश पारित किया. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के लिए मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भूमिका निभाने के आरोप में इशरत और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
इससे पहले, इशरत जहां को शादी के लिए जून 2020 में 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. जमानत आदेश में, अदालत ने उल्लेख किया कि आरोप पत्र में विभिन्न समूहों और व्यक्तियों द्वारा एक ‘‘पूर्व नियोजित साजिश’’ का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने हिंसा भड़काने के लिए ‘‘चक्का-जाम और पूर्व-नियोजित विरोध प्रदर्शनों’’ के माध्यम से व्यवधान पैदा किया. यह भी पढ़ें : निजी स्कूलों के संगठन ने नौवीं, 11वीं कक्षा के लिए संशोधित प्रोन्नति नीति पर चिंता जतायी
हालांकि, अदालत ने कहा कि आरोप पत्र या गवाहों के बयान के अनुसार, इशरत जहां वह इंसान नहीं थी जिसने ‘‘चक्का-जाम का विचार सामने रखा’’ और न ही वह किसी भी व्हाट्सएप समूह या संगठन की सदस्य थी. अदालत ने इशरतजहां को बिना अनुमति के शहर नहीं छोड़ने, सबूतों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया. अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 15, 2022 01:39 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

