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Delhi Riots: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्थल पर आगजनी, तोड़फोड़ के आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दंगों के दौरान कथित तौर पर धार्मिक स्थल पर आगजनी, मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ करने तथा लूटपाट के लिए दो लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी और संपत्ति को क्षति के आरोप तय किए हैं.

Delhi Riots: अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्थल पर आगजनी, तोड़फोड़ के आरोप तय किए
दिल्ली पुलिस (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 18 सितंबर : दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने पिछले साल दंगों के दौरान कथित तौर पर धार्मिक स्थल पर आगजनी, मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ करने तथा लूटपाट के लिए दो लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी और संपत्ति को क्षति के आरोप तय किए हैं.

आरोपपत्र के अनुसार आरोपी गौरव ने 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पेट्रोल बम से एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर आग लगा दी, जबकि आरोपी प्रशांत मल्होत्रा ने उसी क्षेत्र में दुकानों, मकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और लूटपाट की. यह भी पढ़ें : दक्षिणी निगम की अनोखी पहल, खास अवसर पर अपने नाम का पौधा लगा बनायें यादगार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए और उनके वकीलों की मौजूदगी में उन्हें स्थानीय में समझाया. आरोपी ने अपराध में शामिल नहीं होने की दलीलें दी और मामले में मुकदमे का सामने करने की बात कही.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 18, 2021 04:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).