देश की खबरें | दिल्ली दंगे : अदालत ने यूएपीए मामले में शरजील इमाम की पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की पुलिस हिरासत दिल्ली की एक अदालत ने तीन दिनों के लिये बढ़ा दी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 31 अगस्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की पुलिस हिरासत दिल्ली की एक अदालत ने तीन दिनों के लिये बढ़ा दी।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 25 अगस्त को इमाम को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगों के सिलसिले में “पूर्व नियोजित साजिश” का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने प्रभावी और समुचित जांच के लिये उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने का फैसला किया।

जांचकर्ताओं ने आंतकवाद निरोधी कानून के तहत दर्ज मामले की जांच के लिये इमाम की सात दिन की हिरासत मांगी थी।

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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “दिल्ली दंगों की साजिश के मौजूदा मामले में जांच जारी है…। प्रभावी और समुचित जांच के लिये शरजील इमाम को पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मौजूदा याचिका को में उपयुक्त पाता हूं। हालांकि यह सिर्फ तीन दिन के लिये दी जाती है न कि मांगी गई सात दिन की अवधि के लिये।”

अदालत ने हर 24 घंटे में इमाम की चिकित्सा जांच कराने और उसके वकील को हिरासत अवधि शुरू होने से पहले आधे घंटे के लिये मिलने की इजाजत दी। इसके बाद हर 48 घंटे बीतने पर वकील इतनी ही अवधि के लिये उससे मिल सकेंगे।

अदालत ने कहा कि आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने पर जांच अधिकारी उसे जेल अधीक्षक को सौंप देंगे जो आगे कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे।

अदालत इससे पहले इमाम को चार दिन की पुलिस हिरासत में सौंप चुकी है।

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