देश की खबरें | दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में ‘मुस्लिम महापंचायत’ के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया

नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि उसने कुछ शर्तों के साथ ‘मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन’ नामक संगठन को यहां रामलीला मैदान में 18 दिसंबर को ‘अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत’ आयोजित करने की अनुमति दी है।

‘मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन’ संगठन का दावा है कि वह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की दलील पर गौर करने के बाद संगठन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया और यह स्पष्ट किया कि कोई भी अन्य विभाग कार्यक्रम या निर्धारित तिथि पर स्थल की उपलब्धता को लेकर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को कार्यक्रम के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए आयोजक द्वारा सुनिश्चित किए गये बिंदुओं पर 18 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।’’

‘मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन’ ने पहले यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वह चार दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत के आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग करने वाले अपने आवेदन पर पुलिस उपायुक्त, सेंट्रल जिला के निर्णय के लंबित रहने से व्यथित है। चार दिसंबर को मैदान उपलब्ध नहीं था, इसलिए अदालत ने पुलिस से वह तारीख देने को कहा था जब याचिकाकर्ता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैदान उपलब्ध हो। इसके बाद संगठन ने 18 दिसंबर की तारीख का चयन किया।

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