दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर ईडी का रुख जानना चाहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना रुख बताने को कहा.

DELHI HIGH COURT

नयी दिल्ली, 23 नवंबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना रुख बताने को कहा. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जांच एजेंसी को एक नोटिस जारी किया और उसे स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. अदालत ने ईडी को चंद्रा की अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना रुख भी बताने को कहा. प्रीति चंद्रा की ओर से अदालत में पेश हुए उनके वकील आदित पुजारी ने कहा कि याचिकाकर्ता एक फैशन डिजाइनर और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो चार अक्टूबर 2021 से हिरासत में हैं और अपराध से हुए मौद्रिक लाभ उनका संबंध नहीं है.

यूनिटेक समूह और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों से धन शोधन का यह मामला उपजा था. ईडी ने इस विषय में एक निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि आवासीय परियोजना के लिए घर खरीदारों से एकत्र किये गये धन को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी की गई तथा आरोपियों ने धनशोधन का अपराध किया है. यह भी पढ़ें : UP: सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले जवान समेत दो गिरफ्तार

प्रीति चंद्रा के खिलाफ यह आरोप है कि उन्हें अपराध की आय के रूप में अपनी कंपनी प्राकौसली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 107 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, लेकिन धन के उपयोग का खुलासा नहीं किया गया. निचली अदालत ने आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर सात नवंबर को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी है.

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