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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कनाडा मे रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कनाडा में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को 30 हजार रुपये जुर्माने का भुगतान करने की शर्त पर रद्द कर दिया. उसके पास से यहां हवाई अड्डे पर तलाशी के दौरान तीन कारतूस मिले थे.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कनाडा मे रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की
दिल्ली हाईकोर्ट (Photo Credits: PTI)

नयी दिल्ली, 9 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कनाडा में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को 30 हजार रुपये जुर्माने का भुगतान करने की शर्त पर रद्द कर दिया. उसके पास से यहां हवाई अड्डे पर तलाशी के दौरान तीन कारतूस मिले थे.

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद जैकेट पहनने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता के पास वैध शस्त्र लाइसेंस है और उसकी जैकेट में कारतूस गलती से ''रह गए'' थे. यह भी पढ़ें : Rajya Sabha Election: नवाब मलिक और अनिल देशमुख को PMLA कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नहीं मिली अनुमति

अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा, ''उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत आईजीआई हवाई अड्डा थाने में 25 जनवरी 2022 को दर्ज प्राथमिकी 33/2022 और उसके बाद हुई कार्यवाही को रद्द किया जाता है. याचिकाकर्ता को डीएलएसए (दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण) को 30 हजार रुपये जुर्माने का भुगतान करना होगा.''

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 09, 2022 04:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).