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देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली सरकार ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से लोकसेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के बाद स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए।

देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

नयी दिल्ली, 31 जुलाई दिल्ली सरकार ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से लोकसेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के बाद स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए।

शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निजी और सरकारी विद्यालयों को सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

स्कूल प्राधिकारियों को विद्यालय परिसर में तथा उसके आसपास जलभराव से बचने के लिए अपने स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

परिपत्र में कहा गया, “दिल्ली में हाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई और एक लोक सेवा आकांक्षी की बिजली के करंट से मौत हो गई। यह आवश्यक है कि दिल्ली सरकार के सभी स्कूल अपने विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके पास किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उचित अपेक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो।”

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि अगर स्कूल भवनों में कोई बेसमेंट है, तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों और स्वीकृत योजना के अनुसार अनुमत गतिविधियों के लिए ही किया जाए।

परिपत्र के मुताबिक, “स्कूल भवनों के सभी द्वार से प्रवेश और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। बेसमेंट तक पहुंच को उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए तथा स्कूल निकासी योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। सभी गलियारे हर समय अवरोधों से मुक्त होने चाहिए तथा सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।”

इसमें कहा गया है कि स्कूल के गलियारों और सीढ़ियों पर पानी जमा होने की नियमित जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।

परिपत्र में कहा गया, “उपकरणों सहित बिजली के तारों और फिटिंग की जांच की जाए तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए। स्कूल में सभी आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय मौजूद होने चाहिए।”

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 31, 2024 09:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).