देश की खबरें | दिल्ली आबकारी मामला : अदालत ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नयी दिल्ली, छह मार्च दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से कहा कि उसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है।

सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। आप नेता को पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में सौंपा गया था। यह अवधि समाप्त होने के बाद सिसोदिया को अदालत में आज पेश किया गया था।

शुरुआत में, सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच एजेंसी अभी आप नेता की हिरासत की फिलहाल मांग नहीं कर रही है, लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर वह हिरासत का अनुरोध कर सकती है।

सीबीआई ने आप समर्थकों और मीडिया पर इस मामले का 'राजनीतिकरण' करने का भी आरोप लगाया।

सीबीआई ने दावा किया कि जिन गवाहों का अभी तक सामना नहीं हुआ है, वे आरोपी (सिसोदिया) के व्यवहार से ‘भयभीत’ हैं।

सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा, ‘‘वे इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अदालत के आदेश के पारित होने से पहले ही मीडिया में पूरी दलीलें चल रही हैं।’’

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई को सबसे पहले ‘‘अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए’’।

माथुर ने कहा,‘‘सुबह 10 बजे से मीडिया में खबरें प्रसारित हो रही हैं कि सीबीआई न्यायिक हिरासत मांगेगी। यह जानकारी मैं नहीं दे सकता।’’

जांच एजेंसी ने कहा कि जब अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, ‘‘वे (आप) कार्यवाही को अवैध बता रहे हैं’’।

सीबीआई ने कहा, ‘‘इसे राजनीतिक रंग न दें। वे कह रहे हैं कि सीबीआई गलत कर रही है। यह उचित नहीं है।’’

बचाव पक्ष के वकील चाहते थे कि सीबीआई अदालत को यह बताये कि कौन कार्यवाही को अवैध बता रहा था।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक अर्जी दायर की गयी है। यह दलील दी गयी है कि सीबीआई हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हुई तो बाद में इसका अनुरोध किया जा सकता है। इन दलीलों के मद्देनजर आरोपी को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेजा जाता है।’’

इसने सिसोदिया को जेल में भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति दी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपश्यना (ध्यान) की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने 2021-22 की शराब नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

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