देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली, 22 मई दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार अमित कत्याल की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कत्याल को राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील पर गौर किया, जिसमें एजेंसी ने कहा था कि अगर कत्याल को जमानत दी जाती है तो वह जांच में बाधा और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

न्यायाधीश ने चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए कत्याल की याचिका को 30 अप्रैल को खारिज कर दिया था।

ईडी के अनुसार, आरोपी ने भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर गलत तरीके से नियुक्तियों के बदले में तत्कालीन रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों की ओर से कम कीमत पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए कई कंपनियों का संचालन किया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों को लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर हस्तांतरित कर दिया गया।

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