देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने पशुओं को उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को पशु क्रूरता के संदेह में जब्त उसकी छह गायों को लौटाने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली, 15 जून दिल्ली की अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को पशु क्रूरता के संदेह में जब्त उसकी छह गायों को लौटाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि वह पशुओं की ठीक से देखभाल करे और उनका वध अथवा चोट नहीं पहुंचाए।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने पशुओं के मालिक इरशाद को निर्देश दिया कि वह जानवरों का जरूरी इलाज कराए, उचित खाना-पानी दे और ठीक से देखभाल करे।
अदालत ने जानवरों को उसके मालिकों को देने का आदेश तब दिया जब इरशाद के खिलाफ जानवरों के प्रति क्रूरता साबित करने संबंधी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई।
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अदालत ने कहा कि मामले के निपटारे तक आवेदक (इरशाद) पशुओं के वध, नुकसान पहुंचाने आदि कार्य नहीं करेगा और न ही इनकी बिक्री करेगा।
इरशाद के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने इन पशुओं को अपनी जीविका चलाने के लिए खरीदा था और उत्तर प्रदेश के शामली जिले में स्थित अपने घर ले जाने के लिए ट्रक पर लादा था।
उन्होंने बताया कि इरशाद को पुलिस ने रास्ते में रोका और पशुओं को जब्त कर लिया।
पुलिस ने इरशाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-429 (पशुओं को मार या अपंग कर अनिष्ट करना) और धारा-188 (सरकारी अधिकारी के आदेश की अवेहलना) के तहत मामला दर्ज किया।
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