नयी दिल्ली, 15 मई : दिल्ली मंत्रिमंडल (Delhi Cabinet) ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर और लॉकडाउन (Lockdown) से प्रभावित पारा-ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बैज धारकों (चालकों) को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2020 के लाभार्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा और उनके आधार से जुड़े खाते में सीधे 5000 रुपये आ जाएंगे. हालांकि, यह स्थानीय निकाय द्वारा मृत्यु सत्यापन पर आधारित होगा.
बयान में कहा गया, ‘‘दिल्ली कैबिनेट ने आज पारा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बैच धारकों (चालकों) और परमिट धारकों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसके बाद कर्फ्यू से प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी.’’ यह भी पढ़ें : चार धाम: उत्तराखंड में आज सुबह विधि विधान से खुले गंगोत्री धाम के कपाट
बयान में बताया गया कि चार मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक सेवा बैज धारकों को पांच-पांच हजार रुपये की एकमुश्त मदद देने की घोषणा की थी. इससे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, फटाफट सेवा, पर्यावरण अनुकुल सेवा, ग्रामीण सेवा और मैक्सी कैब के चालक लाभांवित होंगे.