देश की खबरें | निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि का मामला: सुनवाई में शामिल न होने पर अदालत ने शिकायतकर्ता पर लगाया जुर्माना
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर बुधवार को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
नयी दिल्ली, 16 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा पर बुधवार को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मित्रा आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है और यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।’’
न्यायाधीश ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सुविधानुसार तारीख और समय तय किया गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘उपस्थित न होने के कारण शिकायतकर्ता (मित्रा) पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे ‘सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन’ में जमा कराना होगा।’’
न्यायाधीश ने मित्रा को जवाब दाखिल करने एवं दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख तय की।
शिकायत में दावा किया गया है कि सीतारमण ने 17 मई, 2024 को एक संवाददाता सम्मेलन में ‘‘अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान’’ दिए जिनका एकमात्र उद्देश्य भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करना एवं आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था।
शिकायत के अनुसार, ये बयान ‘‘केवल शिकायतकर्ता और उसके पति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से’’ दिए गए थे ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ और शिकायतकर्ता के पति को राजनीतिक नुकसान हो।
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता एवं उनके पति के वैवाहिक संबंधों में कलह का जिक्र किया लेकिन उनके पुनर्मिलन और खुशी-खुशी साथ रहने की जानकारी नहीं दी।
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