जयपुर, 31 मई जयपुर पुलिस ने सोमवार से सम्पूर्ण चारदीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाये जाने के स्थान पर इलाजरत संक्रमित व्यक्तियों के घर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के रूप में चिन्हित कर वहां कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
इससे परकोटा क्षेत्र के बाजार की गतिविधियां फिर से शुरू हो जायेगी और शहर में लगाये गए प्रतिबंधों में कमी आयेगी। शहर के रामगंज क्षेत्र में पाये गये कोरोनावायरस संक्रमित मरीज के बाद संक्रमण शहर के अन्य क्षेत्रों फैलने लगा और उसके बाद सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिये 26 मार्च को पूरे परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था।
जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि एक जून से शहर के कर्फ्यूग्रस्त सम्पूर्ण परकोटा क्षेत्र के स्थान पर अब कोविड 19 संक्रमित मरीज के निवास के आसपास क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होगा।
परकोटा क्षेत्र के रामगंज, माणक चौक, नाहरगढ, कोतवाली, सुभाष चौक और गलता गेट क्षेत्र में 23 स्थानों पर सोमवार से कर्फ्यू रहेगा।
कर्फ्यू/कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त सम्पूर्ण चार दीवारी क्षेत्र को बफर जोन के रूप में चिन्हित किया गया है।
घनी आबादी एवं सकरी गलियों वाले बाजार..पुरोहित जी का कटला, घी वालों का रास्ता, लाली सांड का रास्ता, दडा मार्केट, धूला हाउस पूर्णतया बंद रहेंगे।
चार दीवारी क्षेत्र में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे रिक्शा, आटो-रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं एवं बस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं चार दीवारी क्षेत्र में फल सब्जी एवं दूध को छोडकर सैलून, स्पा, नाई की दुकान, जूस, चाय, चाट आदि की दुकानें बंद रहेगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)