Punjab: पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के विरूद्ध आपराधिक अवमानना याचिका
नवजोत सिंह सिद्धू (Photo Credits: Twitter)

चंडीगढ़: ड्रग (Drug) के एक मामले में कथित रूप से ‘गैर जिम्मेदाराना’’ ट्वीट करने को लकर पंजाब (Punjab) प्रदेश कांग्रेस (Congress) के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के विरूद्ध हरियाणा (Haryana) के महाधिवक्ता के सामने एक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गयी है. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के वकील परमप्रीत सिंह बाजवा (Parmpreet Singh Bajwa) ने यह याचिका दायर की. हरियाणा के महाधिवक्ता मंगलवार को इस विषय की सुनवाई करेंगे. Punjab Assembly Elections 2021: पंजाब विधानसभा चुनाव के लिये शिअद ने तीन और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया

बाजवा ने बताया कि महाधिवक्ता आरोपों की वैधता (सत्यता) परखने के बाद यह देखेंगे कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं तथा यदि मामला बनेगा तो आगे की कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय में रिपेार्ट जमा की जाएगी.

हरियाणा के महाधिवक्ता को याचिका इसलिए दी गयी क्योंकि फिलहाल पंजाब के महाधिवक्ता का पद रिक्त है. वरिष्ठ वकील ए पी एस देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था. याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह प्रतिवादी द्वारा अपने ट्विटर एकाउंट पर बार बार सामग्री प्रकाशित करने को लेकर उनके विरूद्ध अवमानना याचिका दायर कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वह ‘न्यायपालिका पर बार बार गैर जिम्मेदार झूठे हमलों (आरोपों)’ से बहुत चिंतिंत हैं. याचिका के अनुसार प्रतिवादी ने उस विषय के बारे में अपने ट्वीट किये जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है तथा उन्होंने कुछ व्यक्तियों के बारे में इस विषय में अपने निष्कर्ष भी प्रकाशित किये.

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