UP: बलिया में युवक की हत्या के दोषी चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा
अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को सूरज साहनी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास सज़ा सुनाई और उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को सूरज साहनी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास सज़ा सुनाई और उसपर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
उन्होंने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के हास नगर गांव में सात जून 2021 को एक बारात में तस्वीर लेने को लेकर हुए विवाद में विशाल साहनी नामक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गयी. इस मामले में पुलिस ने विशाल के भाई बादल साहनी की तहरीर पर चचेरे भाई सूरज साहनी, रामायण साहनी, सरल व कृष्ण साहनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की. यह भी पढ़ें : Karnataka: कर्नाटक में रेप के बाद नाबालिग की मौत
पुलिस ने विवेचना के उपरांत चारों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त करार दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 25, 2023 11:13 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

