देश की खबरें | केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश मानदंड के खिलाफ अपील पर हस्तक्षेप करने से अदालत का इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश को लेकर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष तय की गई थी।

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में प्रवेश को लेकर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष तय की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यूकेजी की पांच वर्षीय छात्रा की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पहले की तरह पांच वर्ष करने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि वह अपीलकर्ता के इस तर्क पर सहमत नहीं है कि आयु में बदलाव अचानक किया गया। पीठ ने कहा, ‘‘अगर बच्चा पांच साल का है और आयु सीमा को बढ़ाकर छह कर दिया गया है, तो इसमें अचानक क्या है? अगले साल मिलेगा मौका।’’

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता अगले साल कक्षा एक में प्रवेश के लिए केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करने की हकदार होगी और इस साल, वह अन्य उन स्कूलों में दाखिल ले सकती है, जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू नहीं किया है।

अदालत ने कहा, ‘‘किसी भी मामले में, नीति के कार्यान्वयन से अपीलकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि उसे कक्षा एक में प्रवेश सुरक्षित करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अगले साल ही केवीएस में कक्षा एक में प्रवेश पाने की हकदार होगी। यदि अपीलकर्ता कक्षा एक में प्रवेश के लिए इच्छुक है, तो वह अन्य स्कूलों में दाखिल लेने के लिए स्वतंत्र, जिन्होंने आज तक एनईपी को लागू नहीं किया है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘हमें इसमें (अपील) हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। इसे खारिज किया जाता है।’’

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने 11 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक में प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु छह साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\