एजेंसी न्यूज

निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के डाक से मत देने की याचिका पर केन्द्र को SC का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वालों को डाक मत के जरिए मताधिकार देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया.

निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के डाक से मत देने की याचिका पर केन्द्र को SC का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

नयी दिल्ली, 18 फरवरी : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वालों को डाक मत के जरिए मताधिकार देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून एवं न्याय मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर उनसे जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा, ‘‘यह कैसी याचिका है? इंग्लैंड में बैठकर आप यहां मकतदान करेंगे? अगर आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने की भी इच्छा नहीं है तो कानून आपकी मदद क्यों करे?’’ यह भी पढ़ें : Unnao Case: उन्नाव मामले को लेकर सियासी बयानबाजी जारी, चंद्रशेखर आजाद बोले-पीड़ित लड़की को दिल्ली शिफ्ट करे सरकार

न्यायालय एस सत्यन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. अर्जी में छात्रों, प्रवासी भारतीयों और अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के लिए डाक से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 18, 2021 03:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).