नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली की एक अदालत भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में दिल्ली पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को स्वीकार करना है या नहीं, इस पर 11 जनवरी को अपना आदेश सुनाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर शुक्रवार को इस संबंध में आदेश सुनाने वाली थीं, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है।
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एक अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई में नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो ‘क्लोजर रिपोर्ट’ पेश की है, उसका वह विरोध नहीं करती है।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी।
पुलिस ने सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने का आरोप लगाया था।
पुलिस के ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल करने के बावजूद अदालत को इस संबंध में फैसला करना है कि वह इसे स्वीकार करेगी या पुलिस को आगे जांच का निर्देश देगी।
सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का लगातार खंडन किया है।
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