देश की खबरें | अदालत ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक को पूर्व निदेशकों से जुड़े मामले में किया तलब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के दो पूर्व निदेशकों की भूमिका से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच की निगरानी कर रहे उसके संयुक्त निदेशक को मंगलवार को समन जारी किया।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई के दो पूर्व निदेशकों की भूमिका से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच की निगरानी कर रहे उसके संयुक्त निदेशक को मंगलवार को समन जारी किया।

इसका संबंध मांस कोराबारी मोईन अख्तर कुरैशी और अन्य के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले से है। इस मामले में कुरैशी के साथ ही सीबीआई के पूर्व निदेशकों-- ए पी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

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विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने इस मामले के जांच अधिकारी को समन जारी किया। सीबीआई ने आगे की स्थिति संबंधी रिपोर्ट जमा करने के लिए और वक्त मांगा था। अदालत ने 26 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

अदालत ने सुनवाई की पिछली तारीख को यह सवाल उठाते हुए सीबीआई की खिंचाई की थी कि वह इस मामले में हीलाहवाली क्यों कर रही है। उसने कहा था कि इससे ‘ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह उनसे संबंधित जांच को आगे बढ़ाने को इच्छुक नहीं है।

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जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘अगली स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी क्योंकि जांच अधिकारी कुछ समय के लिए प्रशिक्षण पर थे। उन्होंने उसके बाद पांच गवाहों से पूछताछ की थी और सुनवाई की पिछली तारीख के दौरान इस अदालत द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें और वक्त की जरूरत है।’’

अदालत ने कहा कि विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी और संयुक्त निदेशक, जो इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं, को सवालों का जवाब देने के लिए सुनवाई की अगली तारीख को तलब किया जाए।

मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

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