देश की खबरें | अदालत ने दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा, एनआईए की याचिका खारिज की

मुंबई, 31 जुलाई मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार दो लोगों की और हिरासत मांगने की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की याचिका खारिज करते हुए उन्हें सोमवार को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने इस महीने की शुरुआत में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें जुबैर शेख और जुल्फिकार अली भी शामिल था। उन्हें विशेष एनआईए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अदालत ने शुक्रवार को दोनों को 31 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि उन्होंने दो अन्य आरोपियों को "कोष और आश्रय" प्रदान किया था, जिन्हें अन्य मामले में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) की पुणे इकाई ने गिरफ्तार किया था।

सोमवार को, जब आरोपियों को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, तो जांच एजेंसी ने यह कहते हुए 10 दिनों की और हिरासत की मांग की कि पूछताछ में कुछ नए खुलासे हुए हैं।

एनआईए ने कहा कि आरोपी कुछ गवाहों और हैंडलर के साथ बातचीत में कोड शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें ‘डिकोड’ करने की जरूरत है।

अदालत ने सभी अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

वहीं पुणे एटीएस ने अपने मामले के संबंध में अली की हिरासत की मांग की है और अदालत मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

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