देश की खबरें | नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने केन्द्र, फेसबुक, व्हाट्सएप से मांगा जवाब
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, फेसबुक तथा मैसेजिंग एप को अपना रुख स्पष्ट करने का सोमवार को निर्देश दिया।
नयी दिल्ली, 17 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, फेसबुक तथा मैसेजिंग एप को अपना रुख स्पष्ट करने का सोमवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केन्द्र सरकार और दोनों सोशल मीडिया मंच (फेसबुक तथा व्हाट्सएप) को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
यह याचिका एक वकील ने दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि 15 मई से अमल में आई व्हाट्सएप की नई निजता नीति संविधान के तहत एप उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का हनन करती है।
व्हाट्सएप का पक्ष रख रहे वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि नीति को स्थगित नहीं किया गया है और यह 15 मई से ही अमल में आ गई है।
उसने कहा कि कुछ समय के लिए वह नई नीति स्वीकार ना करने वाले उपयोगकर्ताओं के खाते नहीं हटाएगी और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
मामले पर अब तीन जून को आगे सुनवाई होगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on May 17, 2021 01:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

