देश की खबरें | अदालत ने वेतन के भुगतान संबंधी कर्मचारियों की याचिका पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 11 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से उसके कर्मचारियों द्वारा पांच महीने से अधिक समय से लंबित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए दायर याचिका पर जवाब मांगा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्मचारी संघ ने दलील दी है कि कुछ श्रेणियों के तहत आने वाले कर्मचारियों को पिछले साल अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है और वे ‘‘गंभीर आर्थिक संकट’’ का सामना कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने हाल में इस मामले में पारित आदेश में कहा, ‘‘सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया जाना चाहिए।’’

अदालत ने याचिका पर दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त-सह-राजस्व सचिव का रूख भी पूछा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि पीड़ित कर्मचारियों को उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के लिए यह जरूरी है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन जारी करने के लिए आवश्यक उपाय करे और धन की कमी को बहाना नहीं बनाया जा सकता है।

इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

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