लखनऊ, 24 अक्टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव न कराने के मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी एवं न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मिल्कीपुर निवासी प्रभुनाथ तिवारी की याचिका पर पारित किया।
याचिका में उप चुनाव समय से कराने की मांग की गई है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चुनाव आयोग के अधिवक्ता को आदेश दिया कि वह इस संबंध में आयोग से निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई पर जवाब दें।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता गोरखनाथ द्वारा दाखिल एक निर्वाचन याचिका के विचाराधीन होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के उप चुनाव की तारीख घोषित नहीं की।
गोरखनाथ की ओर से याचिका को वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया परंतु तय प्रक्रिया न अपनाए जाने की वजह से प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई।
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