देश की खबरें | धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन एवं अन्य की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला शुक्रवार को 16 नवंबर तक के लिये सुरक्षित रख लिया ।

जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का आग्रह करते हुए यह दलील दी कि अब उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

विशेष न्यायाधीश विकास धुल ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत अन्य आरोपियों एवं मामले की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को बुधवार को उनलोगों को अदालत में पेश करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘आरोपियों सत्येंद्र कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसले के लिए 16 नवंबर को पेश करें।’’

सुनवाई के दौरान आप नेता की ओर से अदालत में पेश हुये वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि अब जांच के लिए उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत को बताया था कि आम आदमी पार्टी नेता को तिहाड़ जेल के अंदर विशेष सुविधा मिल रही है क्योंकि एजेंसी ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने वैभव एवं अंकुश की जमानत अर्जी का यह कहते हुये विरोध किया था कि अगर उन्हें जमानत मिली तो वह न्याय से भाग सकते हैं अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं ।

संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)