अदालत ने पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली महबूबा की अर्जी खारिज की
महबूबा मुफ्ती (Photo Credits: PTI)

श्रीनगर, 30 मार्च :  जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) ने सोमवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) द्वारा दायर एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह पासपोर्ट ऑथोरिटी को उन्हें दस्तावेज (Passport) जारी करने का निर्देश दे. यह भी पढ़े:  महबूबा मुफ्ती ने कहा- सरकार ने मुझे पासपोर्ट देने से किया मना

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मगरे ने कहा कि पासपोर्ट बनाने का महबूबा का आवेदन श्रीनगर, पासपोर्ट कार्यालय ने खारिज किया है क्योंकि पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट उन्हें दस्तावेज (पासपोर्ट) जारी करने के खिलाफ थी.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार से इस अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पासपोर्ट जारी करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है. वैसे भी किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने या नहीं करने का मामला अदालत में बहुत सीमित है, और वह सिर्फ संबंधित प्राधिकार को सरकार के नियमों के तहत किसी एक मामले पर विचार के लिए बोल सकती है.’’

हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि याचिका खारिज होना, याचिकाकर्ता द्वारा कानून के तहत अन्य विधिक उपाय करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए. गौरतलब है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पुलिस से एक ‘प्रतिकूल’ सत्यापन रिपोर्ट मिलने के आधार पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट का आवेदन खारिज कर दिया है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख को भेजे गए पत्र में पासपोर्ट अधिकारी ने भारतीय पासपोर्ट के लिए महबूबा का आवेदन खारिज होने की सूचना उन्हें दी है. पत्र में कहा गया है कि केन्द्र शासित प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ रिपोर्ट दी है. पत्र में कहा गया है कि महबूबा इस फैसले के खिलाफ विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित उच्च स्तरीय फोरम पर अपील कर सकती हैं.