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देश की खबरें | अदालत ने बीएमसी में विपक्ष के नेता के पद के लिए भाजपा पार्षद की याचिका खारिज की

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देश की खबरें | अदालत ने बीएमसी में विपक्ष के नेता के पद के लिए भाजपा पार्षद की याचिका खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 21 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देने का अनुरोध करने वाली भाजपा पार्षद प्रभाकर शिंदे की याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की अगुवाई वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना फैसला सुनाया।

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कांग्रेस के रवि राजा बीएमसी में विपक्ष के नेता बने रहेंगे।

शिंदे ने इस साल जून में अदालत का रुख कर राजा को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के मेयर किशोरी पेडनेकर के फैसले को चुनौती दी थी।

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पीठ ने कहा कि मेयर का फैसला "न्यायोचित" है तथा इसमें किसी प्रकार के "दखल की जरूरत नहीं है।"

शिंदे की याचिका के मुताबिक, 2017 के नगर निकाय चुनाव के बाद, भाजपा ने "तटस्थ" रहने का फैसला किया था तथा सत्तारूढ दल के साथ नहीं जुड़ी थी और न ही विपक्ष के नेता का पद लिया था।

इसके बाद राजा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसके बाद विपक्ष के नेता का पद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य को दिया गया।

बहरहाल, इस साल फरवरी में भाजपा के कुछ पार्षदों ने मांग करनी शुरू की कि विपक्ष का नेता पार्टी से हो और आरोप लगाया कि राजा सत्तारूढ़ शिवसेना द्वारा "प्रायोजित" हैं।

अपनी याचिका में शिंदे ने कहा कि राजा विपक्ष के नेता के तौर पर काम करने में नाकाम रहे हैं जिसपर राजा के वकील ने आपत्ति जताई।

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2020 05:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).