देश की खबरें | अदालत ने लॉकडाउन के दौरान किराया न देने पर मिनिसो लाइफ स्टाइल इंडिया को लगाई फटकार
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 10 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने जापानी डिजाइनर लाइफ स्टाइल ब्रांड मिनिसो को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यहां पट्टे पर ली गई संपत्ति का किराया नहीं चुकाने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कंपनी के पास रुपयों की कोई कमी नहीं है । अदालत ने उसे सात दिन के अंदर बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मिनिसो लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के पास रुपयों की कोई कमी नहीं है और वह दिल्ली में किराये पर लिये गए ऐसे लगभग 10 परिसरों में सफलतापूर्वक अपने कारोबार का संचालन कर रही है।

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जिला न्यायाधीश राज कुमार चौहान ने मिनिसो लाइफ स्टाइल को निर्देश दिया कि वह दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में किराये पर ली गई संपत्ति के लिये उमा शर्मा, वरुण प्रकाश और पुनीत प्रकाश को किराये का भुगतान करे।

अदालत ने अपने छह अगस्त के आदेश में कंपनी को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के अंदर लॉकडाउन की अवधि के साथ ही लॉकडाउन के बाद की अवधि के किराये का भी भुगतान करे। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर याचिकाकर्ता कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

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अदालत ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि शर्मा एक वरिष्ठ नागरिक हैं और किराये से मिलने वाली रकम ही उनकी और उनके दोनों बेटों की आय का स्रोत है।

शर्मा और उनके बेटे वरुण ने अपनी याचिका में दावा किया कि पट्टे पर दी गई संपत्ति का मासिक किराया 9,75,000 रुपये और कर है जो तीनों याचिकाकर्ताओं में समान रूप से बांटा जाता है।

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