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SC ने अवमानना मामले में कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को कारण बताओ नोटिस किया जारी

उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के खिलाफ कथित अवमाननाजनक ट्वीट करने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा (Kunal Kamra) और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा (Rachita Taneja) को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

SC ने अवमानना मामले में कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को कारण बताओ नोटिस किया जारी
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

नयी दिल्ली, 18 दिसम्बर: उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के खिलाफ कथित अवमाननाजनक ट्वीट करने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा (Kunal Kamra) और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा (Rachita Taneja) को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति अशोक भूषण (Ashok Bhushan), न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह (M.R. Shah) की पीठ ने दोनों को अलग-अलग नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया. हालांकि पीठ ने अवमानना के अन्य मामलों में दोनों को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी. शीर्ष अदालत ने कथित अवमाननाजनक ट्वीट के मामले में कामरा और तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने के लिये दायर याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रखा था.

अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल (K. Venugopal) ने कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति देते हुए कहा था कि ट्वीट ‘‘खराब भावना’’ के तहत किए गए थे और यह समय है जब लोग समझें कि शीर्ष अदालत पर ढिठाई से हमला करने पर अदालत अवमानना अधिनियम-1971 के तहत सजा हो सकती है. इसी तरह, अटॉर्नी ने तनेजा के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दी थी. उन्होंने कहा था उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने और न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को कम करने के मकसद से इस तरह के ट्वीट किए गए.

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उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत को अवमानना अधिनियम-1971 की धारा-15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति लेनी होती है. उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और छह महीने तक की कैद हो सकती है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2020 12:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).