देश की खबरें | अदालत ने भूषण स्टील से जुड़े धनशोधन मामले में 23 लोगों को जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने बैंक ऋण की कथित धोखाधड़ी से जुड़े करोड़ों रूपये के धनशोधन के मामले में भूषण पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएसएल) के एक पूर्व निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत दे दी है।
नयी दिल्ली, 20 सिंतंबर दिल्ली की एक अदालत ने बैंक ऋण की कथित धोखाधड़ी से जुड़े करोड़ों रूपये के धनशोधन के मामले में भूषण पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएसएल) के एक पूर्व निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत दे दी है।
विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने शुक्रवार को कंपनी के एक पूर्व निदेशक, सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी और 20 अन्य को जमानत दे दी।
आरोपी उन्हें अदालत से जारी किये गये समन पर पेश हुए थे।
जमानत देते हुए अदालत ने कई शर्तें लगायीं जिनमें यह भी शामिल है कि आरोपी अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जायेंगे और वे गवाहों या किसी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
अदालत ने इस मामले में कंपनी के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को जमानत दी थी।
आरेापियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और बिना गिरफ्तार किये आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अपने आरोपपत्र में कहा कि ऋण की राशि के हेर-फेर में संजय सिंघल मुख्य साजिशकर्ता हैं।
अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें 24 व्यक्तियों और कंपनी को नामजद किया गया है।
ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदशकों ने बैंकों से लिय गये उधार को निर्धारित समयानुसार नहीं चुकाया और उनके खाते भी लगातार अनियमित रहे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2020 09:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

