Delhi High Court: न्यायालय ने डीईआरसी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति बनाई

उच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के दो अस्थायी सदस्यों के नामों के चयन और नियुक्ति के लिए सोमवार को तीन सदस्यीय समिति गठित की।

दिल्ली हाईकोर्ट (Photo Credits: File)

नयी दिल्ली, 6 नवंबर: उच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के दो अस्थायी सदस्यों के नामों के चयन और नियुक्ति के लिए सोमवार को तीन सदस्यीय समिति गठित की. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चयन समिति में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डीईआरसी के अंतरिम अध्यक्ष न्यायमूर्ति जयंत नाथ,विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन होंगी.

पीठ ने कहा कि चयन समिति प्रत्येक पद के लिए दो नाम सुझाएगी, इसके साथ ही उक्त व्यक्ति की क्षमता, ईमानदारी और क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी संभवत: एक महीने के भीतर उपलब्ध कराएगी. न्यायालय ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों के नाम दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय को नियुक्ति के लिए भेजे जाएंगे. पीठ ने कहा कि समिति राष्ट्रीय राजधानी के विद्युत विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के वास्ते प्रक्रिया तय करने के लिए स्वतंत्र होगी.

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग समिति को सचिवालय सहायता देंगे और उसकी बैठक आमने-सामने या ऑनलाइन हो सकती है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस साल चार अगस्त को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शहर के ऊर्जा नियामक के प्रमुख पद पर नियुक्ति को लेकर उत्पन्न गतिरोध पर संज्ञान लिया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ को डीईआरसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था.

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