देश की खबरें | अदालत ने धनशोधन मामले में हवाला कारोबारी नरेश जैन की हिरासत बढ़ायी
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नयी दिल्ली, 11 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन की हिरासत में पूछताछ की अवधि शुक्रवार को तीन दिनों के लिए बढ़ा दी।
यह मामला पिछले कुछ वर्षों में 550 से अधिक फर्जी कंपनियों के जरिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कथित संदिग्ध लेनदेन से संबंधित है।
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आरोपी को नौ दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मलिक के समक्ष पेश किया गया था।
एजेंसी ने जैन की हिरासत अवधि चार दिन बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुयी है।
अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच जारी है और आरोपी की उपस्थिति में दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाना है। इसलिए आरोपी को तीन दिन की हिरासत में भेजा जाता है। अदालत ने आरोपी को 14 सितंबर को अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हिरासत में पूछताछ से पहले और बाद में आरोपी की चिकित्सकीय जांच करायी जाए।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि पिछली हिरासत के दौरान आरोपी का कई गवाहों से सामना कराया गया था और उनके कार्यालय से बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए थे।
जैन (62) को कथित हवाला लेनदेन के लिए धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।
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