मुंबई, 31 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकारी जेजे अस्पताल को 14 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने अपने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति मांगी है।
न्यायमूर्ति माधव जामदार और न्यायमूर्ति कमल खाटा की अवकाशकालीन पीठ ने अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को दो नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
पीठ यौन उत्पीड़न पीड़िता के पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लड़की के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी गई है।
गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह की अवधि के बाद गर्भ की समाप्ति की अनुमति नहीं है जब तक कि उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त न हो जाए।
बंबई उच्च न्यायालय ने जेजे अस्पताल को पीड़िता की जांच करने का निर्देश दिया।
इसने कहा, ‘‘"हम जेजे अस्पताल के सभी संबंधित अधिकारियों को पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश देते हैं। जेजे अस्पताल के अधिकारियों से अनुरोध है कि चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत तुरंत एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और याचिकाकर्ता की बेटी की जांच की जाए तथा और रिपोर्ट दो नवंबर को या उससे पहले इस अदालत में जमा की जाए।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)