देश की खबरें | अदालत ने घटिया पीपीई किट निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर घटिया पीपीई किटों का निर्माण हो रहा है। याचिका में ऐसी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।
नयी दिल्ली, 22 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर घटिया पीपीई किटों का निर्माण हो रहा है। याचिका में ऐसी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस तरह की गतिविधि का कोई उदाहरण नहीं दिया है और उनके इस कथन पर निर्देश जारी नहीं किया जा सकता कि घटिया व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) किटों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है।
यह भी पढ़े | महाराष्ट्र में बीजेपी का किसानों के कर्ज को लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पूछे ये सवाल.
पीठ ने आगे कहा कि पीपीई किट के निर्माण, बिक्री और आयात के नियमन के संबंध में केंद्र द्वारा पहले से ही कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इसलिए हम याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं हैं।।
पीठ ने यह भी कहा कि पीपीई किटों के परीक्षण के लिए केंद्र द्वारा कई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
यह भी पढ़े | कोरोना के चंडीगढ़ में अब तक 410 मामले पाए गए: 22 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.
पीठ ने यह भी कहा कि अगर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली कोई इकाई या कंपनी होती तो उसे नोटिस जारी किया जा सकता था और इसके द्वारा निर्मित किट के नमूने परीक्षण के लिए भेजे जा सकते थे।
अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमित जैन को अपनी शिकायत उचित प्राधिकार के समक्ष रखने की स्वतंत्रता दी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)