Delhi High Court: अदालत ने पीडब्ल्यूडी से यू-टर्न लेन खोलने पर फैसला करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से मथुरा रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के पास एक फ्लाईओवर पर एक यू-टर्न लेन को खोलने पर विचार करने को कहा और इस संबंध में एक याचिका का निस्तारण कर दिया।
नयी दिल्ली, 20 नवंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से मथुरा रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के पास एक फ्लाईओवर पर एक यू-टर्न लेन को खोलने पर विचार करने को कहा और इस संबंध में एक याचिका का निस्तारण कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘द लीगल अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर्स’ नामक विधि प्रतिष्ठान की जनहित याचिका पर यू-टर्न लेन खोलने पर निर्देश देने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत इस तरह के मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकती.
पीठ में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण भी शामिल रहीं, पीठ ने कहा, ‘‘हम यह फैसला नहीं कर सकते कि किस फ्लाईओवर को खोलना है। यह हमारा काम नहीं है.’’ उसने आदेश सुनाया, ‘‘हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को इस रिट याचिका को एक ज्ञापन के तौर पर लेने और कानून के अनुसार फैसला करने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निस्तारण करते हैं.’’
अदालत ने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से आदेश जारी करने को कहा. दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी अनुसंधान के और इस अवधारणा पर याचिका दायर की है कि यूटर्न लेन खोलना ठीक रहेगा.
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 20, 2023 05:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

