देश की खबरें | अदालत ने अनधिकृत इमारत के संबंध में एसीपी को पेश होने के लिए कहा

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नयी दिल्ली, 29 मई दिल्ली की एक अदालत ने एक सहायक पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर निजी तौर पर उसके समक्ष पेश होने तथा एक अनधिकृत इमारत से जुड़े मामले में एक पूर्व पार्षद को आरोपी बनाने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंशुल मेहता पूर्व पार्षद गुरुमुख सिंह और उनकी बहन गुरविंदर कौर के खिलाफ तिलक नगर थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।

मजिस्ट्रेट ने 26 मई को पारित आदेश में कहा, ‘‘अदालत यह समझ नहीं पायी है कि कोई निर्माण न होने की स्थिति में दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) कानून की धारा 332 (बिना मंजूरी के भवन निर्माण पर रोक) के तहत नोटिस कैसे दिया जा सकता है।’’

उन्होंने कहा कि मामले में जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया है, उसने 2017 में संपत्ति बेच दी थी और मौजूदा मामले में संपत्ति पर नोटिस 2019 में दिया गया।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘इसे देखते हुए तिलक नगर के एसीपी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने तथा इस पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस दिया जाए कि गुरमुख सिंह तथा गुरविंदर कौर को मौजूदा मामले में आरोपी कैसे बनाया गया।’’

अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की।

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