देश की खबरें | न्यायालय ने बीजद सांसद अनुभव मोहंती से कहा कि वैवाहिक रिश्तों के मनमुटाव दूर करने का प्रयास करें

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बीजद के सांसद और ओडिया फिल्मों के अभिनेता अनुभव मोहंती से शुक्रवार को कहा कि वह अपनी अभिनेत्री पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के साथ वैवाहिक रिश्तों में आए मनमुटाव को मिलजुल कर दूर करने की संभावना तलाशें।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बीजद के सांसद और ओडिया फिल्मों के अभिनेता अनुभव मोहंती से शुक्रवार को कहा कि वह अपनी अभिनेत्री पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के साथ वैवाहिक रिश्तों में आए मनमुटाव को मिलजुल कर दूर करने की संभावना तलाशें।

शीर्ष अदालत ने केन्द्रपाड़ा संसदीय सीट से सांसद मोहंती का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि मीडिया को वैवाहिक रिश्तों में मनमुटाव की खबरें रिपोर्ट करने से रोका जाये, क्योंकि इससे उनके निर्वाचन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा।

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न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने इस बीच प्रियदर्शिनी की स्थानांतरण याचिका पर मोहंती को नोटस जारी किया है। प्रियदर्शिनी ने इस याचिका में मोहंती द्वारा उनके खिलाफ दिल्ली की अदालत में दायर तलाक का मामला कटक की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

मोहंती की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने स्थानांतरण याचिका का विरोध करते हुये कहा कि यह अभी समय से पूर्व है।

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पीठ ने कहा, ‘‘यहां दोनों ही फिल्म उद्योग की लोकप्रिय हस्तियां हैं। एक का राजनीतिक जीवन है और ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि विवाद का हल खोजने की संभावना तलाशी जाये। हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं ओर इस दौरान (आप) मध्यस्थता के लिये जायें।’’

न्यायालय ने इस दंपत्ति से कहा कि वे उच्चतम न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र जाकर समाधान की संभावना तलाशें।

प्रियदर्शिनी ने अपनी याचिका में तलाक का यह मामला पटियाला हाउस अदालत से कर्नाटक में कुटुम्ब अदालत को स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुये कहा है कि कोविड-19 की वजह से उनके लिये दिल्ली की यात्रा करना मुश्किल है।

प्रियदर्शिनी ने मोहंती से 2014 में शादी की थी और उसने इस समय कटक में एक उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा भत्ते के लिये मामला दायर कर रखा है।

इसके अलावा, प्रियदर्शिनी ने मोहंती के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून के तहत भी मामला दायर किया है।

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