नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आईआरसीटीसी से जुड़े कथित घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री की जमानत रद्द करने संबंधी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी दिल्ली की एक अदालत द्वारा खारिज किये जाने पर मंगलवार को खुशी जाहिर की।
राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि इस फैसले ने न्यायपालिका में उनकी पार्टी (राजद) के विश्वास को मजबूत किया है।
सीबीआई की अर्जी न्यायाधीश द्वारा खारिज किये जाने के शीघ्र बाद राजद प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह क्षण काफी राहत भरा और खुशी देने वाला है। तेजस्वी यादव ने सदा ही न्यायपालिका पर अपना पूरा विश्वास जताया है और यह साबित हो गया है।’’
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी से अधिक सावधानी बरतने और उपयुक्त शब्दों का चयन करने को कहा।
अदालत ने बहस सुनने के बाद निर्देश जारी किया। बहस के दौरान तेजस्वी के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने जमानत के साथ लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
तेजस्वी के वकील ने कहा, ‘‘मैं (तेजस्वी) विपक्षी दल में हूं और गलत कार्य पर सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का मौजूदा सरकार दुरूपयोग कर रही है। सभी विपक्षी दल इसे महसूस कर रहे हैं।’’
अदालत ने कहा कि एक विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
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