देश की खबरें | मुआवजा दावा: अदालत ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले पुलिसर्मी का रिकॉर्ड मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि मुंबई रेलवे पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुरेश हतनकर का सारा सरकारी रिकार्ड पेश किया जाये। हतनकर की कोरोना वायरस संक्रमण से मई में मौत हो गई थी।
मुंबई,28अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि मुंबई रेलवे पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुरेश हतनकर का सारा सरकारी रिकार्ड पेश किया जाये। हतनकर की कोरोना वायरस संक्रमण से मई में मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति एस जे काथावाला की अगुवाई वाली पीठ ने हतनकर की दूसरी पत्नी की ओर से दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिए। दूसरी पत्नी ने 60लाख रुपए के मुआवजे में हिस्सा मांगा है जो उसके कानूनी वारिसों को राज्य सरकार से मिलेगा।
दरअसल राज्य सरकार का एक प्रस्ताव कर्तव्य निर्वहन के दौरान कोविड-19से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी को 65 लाख का मुआवजा देने का वादा करता है और इसी पर दो महिलाओं ने हतनकर की पत्नी होने का दावा करते हुए मुआवजे की मांग की है।
हतनकर की दूसरी पत्नी और विवाह से पैदा हुई पुत्री ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुआवजे में उचित हिस्से की मांग की है ताकि उन्हें मुखमरी से और बेघर होने से बचाया जा सके।
हतनकर की पहली पत्नी और उनकी पुत्री ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें हतनकर की दूसरी शादी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
इस पर याचिकाकर्ता (दूसरी पत्नी) ने फेसबुक पोस्ट की कुछ प्रतियां पेश की जिसमें हतनकर की दोनों बेटियों के बीच बातचीत का विवरण हैं।
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति काथावाला ने कहा कि यह प्रत्यक्ष है कि सभी पक्ष सच्चाई नहीं रख रहे हैं और हो सकता है कि वे अदालत में गलत बयान दे रहे हों।
उन्होंने दोनों पक्षों को हलफनामें के जरिए अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य सरकार और रेलवे पुलिस की वकील ज्योति चव्हाण को निर्देश दिया कि वे हतनकर के सभी आधिकारिक रिकॉर्ड , जीवनकाल में उनके द्वारा किए गए किसी भी आवेदन और पुलिस क्वार्टर के लिए आवेदन सहित अन्य चीजों को अदालत के समक्ष पेश करें।
गौरतलब है कि हतनकार की 30मई को मौत हो गई थी। उसकी 1992 में पहली शादी हुई थी और फिर 1998 में उसने दूसरा विवाह किया था।
याचिका के अनुसार दोनों विवाह का कानून के तहत पंजीकरण हुआ है।
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