नयी दिल्ली, 23 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने कोयला खदान आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित तीन मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को एक से 20 फरवरी तक अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन सहित कई देशों की यात्रा करने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जिंदल के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अतीत में कई बार विदेश यात्रा की थी और निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौट आए थे।
न्यायाधीश ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा है एक मामले में अभियोजन के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे है और आरोपी ने पहले ही हलफनामा दे दिया है कि वह यात्रा की अवधि के दौरान उनकी अनुपस्थिति में और उनके वकील की उपस्थिति में की गई कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाएंगे। वह तीन मामलों में आरोपी हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “ इसलिए, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस अदालत की राय में, आरोपी एक फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक मोजाम्बिक, इटली, स्पेन, चेक गणराज्य, ब्रिटेन, अमेरिका और वेनेजुएला की यात्रा करने के लिए अदालत की अनुमति के हकदार हैं।”
न्यायाधीश ने जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या किसी भी तरह से किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया।
जिंदल झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला खदान के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं जिसकी सीबीआई जांच कर रही है।
कोयला खदान आवंटन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अलग से धनशोधन मामले की जांच कर रही है।
जिंदल से जुड़ा तीसरा मामला मध्य प्रदेश में उर्तन नॉर्थ कोयला खदान के आवंटन में कथित अनियमितताओं का है और इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है।
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