नयी दिल्ली, पांच जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा 2018 में दुबई से अपने प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने संबंधी अनुरोध को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने यह कहते हुए इन्हें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया कि अभियोजन पक्ष दस्तावेजों पर भरोसा नहीं करता।
ब्रिटेन के नागरिक जेम्स ने अपने प्रत्यर्पण के संबंध में दुबई में सक्षम प्राधिकारी के साथ सभी दस्तावेजों और पत्राचार उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया था।
उन्होंने दावा किया था कि वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों का हकदार है।
उनके आवेदन को खारिज करते हुए, अदालत ने सीबीआई के इस कथन पर ध्यान दिया कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि और गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश मंत्रालय के माध्यम से अनुरोध भेजने का प्रावधान है।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा, ‘‘आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेजों पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा नहीं किया है और इसलिए आरोपी को ये दस्तावेज नहीं दिये जा सकते है।’’
गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।
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